Breaking News
आईपीएल 2026- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला आज
मुख्यमंत्री धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को दी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की शिष्टाचार भेंट
प्रधानमंत्री मोदी ने टिहरी सड़क हादसे पर जताया दुःख
एआई तकनीक से बनी फिल्म ‘द्रोणाचार्य’ का ट्रेलर हुआ रिलीज
मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से भूतपूर्व सैनिक के एक प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात
समर्पण और उद्देश्य की भावना के साथ अपने पेशेवर कर्तव्यों को निभाएं- उपराष्ट्रपति
टिहरी में दर्दनाक सड़क हादसा: गहरी खाई में गिरा यूटिलिटी वाहन, 8 की मौत

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

ग्रीन पटाखे केवल प्रमाणित निर्माताओं द्वारा बनाए जाएंगे, बिक्री पर तब तक रोक रहेगी जब तक नया आदेश नहीं आता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने कुछ पटाखा निर्माताओं को ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दी है, लेकिन इन पटाखों की बिक्री इस क्षेत्र में तब तक नहीं हो सकेगी जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता। ग्रीन पटाखे केवल उन्हीं निर्माताओं द्वारा बनाए जा सकेंगे जिनके पास नीरी (NEERI) या पेसो (PESO) जैसे अधिकृत संस्थानों का सर्टिफिकेट होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि पटाखा निर्माता लिखित वचन दें कि वे दिल्ली-एनसीआर में कोई पटाखा नहीं बेचेंगे। अदालत का यह कदम राजधानी में दिवाली के समय बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह स्पष्ट किया कि यह आदेश पूरे देश में लागू नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रतिबंध का प्रस्ताव नहीं रखा है।

पिछले वर्ष राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 494 तक पहुंच गया था, जिससे शहर स्मॉग की चादर में घिर गया और लोगों को सांस लेने में कठिनाई हुई। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इस साल दिवाली से पहले प्रदूषण को कम करने के लिए अहम कदम माना जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top