Breaking News
2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सभी का योगदान जरूरी- मुख्यमंत्री
दक्षिणी फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप, पांच लोगों की मौत
‘पेद्दी’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, चार दिन में कमाए इतने करोड़ रूपए
ऋषिकेश में बदमाशों के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़, दो अपराधी गोली लगने से घायल
न्याय की सार्थकता उसकी निष्पक्षता और समयबद्धता में निहित है- मुख्यमंत्री धामी
उत्तराखंड में आज से SIR की शुरुआत, घर-घर पहुंचेंगे 11,733 बीएलओ
खेत बचाओ अभियान को जनांदोलन बनाने का आह्वान, किसानों ने लिया मिट्टी और कृषि संरक्षण का संकल्प
खाद्य सुरक्षा मानकों पर सख्ती, होटल संचालकों को किया जागरूक
डोईवाला क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का दून पुलिस ने किया खुलासा, मामा- भांजा ही निकले आरोपी

उत्तराखंड में पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट की रोक जारी

हाईकोर्ट ने स्टे वेकेशन पर सुनवाई के लिए तय किया बुधवार का दिन

नैनीताल – उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बुधवार की दोपहर का समय तय किया है। मामले में स्टे वेकेशन सहित अन्य पहलुओं पर भी सुनवाई की जाएगी।

मंगलवार को राज्य सरकार ने यह मामला मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मेंशन किया, जिसके बाद अदालत ने सभी याचिकाओं को तलब करते हुए अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की है।

दरअसल, बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल और अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत में याचिका दायर कर आपत्ति जताई है कि राज्य सरकार ने 9 जून 2025 को पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली जारी की है। इसके बाद 11 जून को एक और आदेश जारी कर पहले से लागू आरक्षण रोटेशन को समाप्त कर दिया गया और इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह निर्णय हाईकोर्ट के पूर्ववर्ती निर्देशों के विरुद्ध है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top