Breaking News
राजस्व वसूली में ढिलाई पर बरतेगी सख्ती, डीएम ने दी कड़ी चेतावनी
डीएवी (पीजी) कॉलेज में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश
एम्स ऋषिकेश चोरी कांड का खुलासा, आंध्र प्रदेश का शातिर चोर गिरफ्तार, 50 लाख के गहने बरामद
देहरादून में आईएफएस 2024 बैच का दीक्षांत समारोह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिए सफलता के मंत्र
डायबिटीज का बढ़ता खतरा: मिठाई ही नहीं, ये आदतें भी बना सकती हैं मरीज
‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाका, दो दिन में पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026- भारत के हर्ष सिंह का कमाल, जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर बनाया नया रिकॉर्ड
एमडीडीए का अवैध प्लाटिंग और निर्माण पर बड़ा एक्शन, 4 बीघा की अनधिकृत कॉलोनी ध्वस्त, बहुमंजिला भवन सील

चुनाव आयोग ने प्रत्याशी, स्टार प्रचारक से लेकर बैंक के लिए जारी किए ये दिशा- निर्देश 

देहरादून। उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब से ढाई माह तक अगर कहीं किसी काम से कैश ले जा रहे हैं तो इसका पूरा रिकॉर्ड साथ रखना होगा। कहां से कैश आया और किस काम के लिए जा रहे हैं यह सब जांच टीमों को बताना होगा। नहीं बताने पर  कैश सीज कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने इसी तरह से प्रत्याशी, स्टार प्रचारक से लेकर बैंकों तक के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव में धन प्रयोग को रोकने के लिए चुनाव आयोग हर चुनाव में कैश लाने लेजाने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। इसी तरह इस बार भी कुछ नए पुराने नियम कायदों और सीमाओं के साथ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पार्टियों के स्टार प्रचारक और पार्टी पदाधिकारी अपने साथ एक लाख रुपये तक रख सकते हैं। प्रत्याशी भी इसी तरह अपने साथ कैश ले जा सकता है लेकिन उससे पूछताछ की जा सकती है।

पूछताछ में यदि समूचित कागजात मिले तो छोड़ दिया जाएगा नहीं तो कैश को जब्त कर लिया जाएगा। 10 लाख रुपये तक के कैश पर इनकम टैक्स पूछताछ करेगा। केवल वाजिब दस्तावेज दिखाने पर ही छोड़ा जाएगा। इसी तरह बैंकों के लिए भी दिशा निर्देश हैं। बैंक में यदि कोई 10 लाख रुपये या इससे अधिक निकालता या जमा करता है तो इसकी सूचना बैंक जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे। बैंकों के एटीएम मशीन के लिए जो कैश जा रहा है उसका ईएफएमएस पोर्टल पर पहले से ही चालान तैयार करना होगा। आम आदमी यदि कैश ले जाता है तो इसके पूरे दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे। कैश का स्रोत बताना होगा। यदि नहीं बताया तो कैश को सीज कर दिया जाएगा। इसके बाद पर्याप्त दस्तावेज होने पर ही कैश को रिलीज किया जा सकेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top