Breaking News
उत्तराखंड में जीएसटी संग्रहण में उल्लेखनीय बढ़ोतरी, नेट एसजीएसटी 24% बढ़ा
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया अपने पद से इस्तीफा
भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 676.23 अरब डॉलर पहुंचा, आरबीआई के ताजा आंकड़े जारी
‘जन नायकन’ का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, दो दिन में पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा
शिक्षक बनने का सुनहरा मौका,16 अगस्त को होगी संयुक्त बीएड-एमएड प्रवेश परीक्षा
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक
ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंसः हर युवा का भविष्य बचाना हमारी प्राथमिकता- डीएम
उत्तराखंड पुलिस के निलंबित सिपाही शेर सिंह के तथाकथित “इस्तीफे” को लेकर उठे सवाल

उत्तराखंड में पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट की रोक जारी

हाईकोर्ट ने स्टे वेकेशन पर सुनवाई के लिए तय किया बुधवार का दिन

नैनीताल – उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बुधवार की दोपहर का समय तय किया है। मामले में स्टे वेकेशन सहित अन्य पहलुओं पर भी सुनवाई की जाएगी।

मंगलवार को राज्य सरकार ने यह मामला मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मेंशन किया, जिसके बाद अदालत ने सभी याचिकाओं को तलब करते हुए अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की है।

दरअसल, बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल और अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत में याचिका दायर कर आपत्ति जताई है कि राज्य सरकार ने 9 जून 2025 को पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली जारी की है। इसके बाद 11 जून को एक और आदेश जारी कर पहले से लागू आरक्षण रोटेशन को समाप्त कर दिया गया और इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह निर्णय हाईकोर्ट के पूर्ववर्ती निर्देशों के विरुद्ध है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top