Breaking News
हाईकोर्ट ने बागेश्वर के खान अधिकारी को निलंबित करने के दिये आदेश
मुख्यमंत्री धामी ने 28 वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रतिभाग करने जा रहे 72 प्रतिभागियों को किया फ्लैग ऑफ 
सीएम और मंत्री उड़ा रहे हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता का मखौल- कांग्रेस
शाहिद कपूर की फिल्म ‘देवा’ का ट्रेलर इस सर्टिफिकेट के साथ हुआ पास 
राजकीय मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड में देने पर बिफरी कांग्रेस 
युवा महोत्सव के लिए प्रदेश का 72 सदस्यीय दल हुआ रवाना
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई सचिव समिति की बैठक 
सूचना अधिकार की जानकारी वाला कैलेंडर 2025 हुआ प्रकाशित
क्या आप भी चाहती हैं आपकी नेल पॉलिश को खूबसूरत और टिकाऊ बनाना, तो इन टिप्स का रखें ध्यान

बीएड की डिग्री का सत्यापन किए बिना तीन लोगों को मिली नौकरी, अब पांच वर्ष जेल की सजा 

10-10 हजार रुपये जुर्माने की भी मिली सजा

देहरादून। बीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने वाले तीन लोगों को अदालत ने पांच-पांच वर्ष की जेल और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। तीनों को पुलिस अभिरक्षा में पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया है। अदालत ने शिक्षा सचिव और गृह सचिव, उत्तराखंड सरकार को भी आदेश की प्रति भेजी है।

अदालत का कहना है कि तत्कालीन विभागीय अधिकारियों ने बीएड की डिग्री का सत्यापन किए बिना दोषियों को नौकरी दी है। वर्ष 2005 से 2009 के बीच चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री प्राप्त कर महेंद्र सिंह, मोहन लाल और जगदीश लाल को अलग-अलग वर्षों में शिक्षा विभाग में प्राथमिक सहायक शिक्षक की नौकरी मिली। शिक्षा विभाग ने एसआईटी से जांच कराई, जिसमें उक्त तीन शिक्षकों की बीएड की डिग्री फर्जी पाई गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top