Breaking News
चारधाम यात्रा- 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण
37वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने की एच. एन. बहुगुणा को भारत रत्न देने की मांग
कुठालवाली में सामुदायिक भवन का लोकार्पण, क्षेत्रवासियों को मिली नई सौगात
मंत्री रेखा आर्या ने किया 50 से अधिक शिकायतों का मौके पर निस्तारण
मुख्यमंत्री धामी ने ‘प्रयास बेहतर कल के लिए’ स्मारिका का किया विमोचन
जैकी श्रॉफ बने सुपरहीरो, ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ का टीजर रिलीज
सीमांत गांवों के विकास हेतु 402 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्य तिथि पर दी श्रद्धांजलि
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया उद्घाटन

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला- निजी संपत्तियों पर सरकार नहीं कर सकती कब्जा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को निजी संपत्तियों पर सरकारी अधिकार को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 8-1 के बहुमत से यह निर्णय लिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधनों के रूप में नहीं देखा जा सकता, जिन्हें राज्य सरकार आम भलाई के लिए अपने कब्जे में ले सके।

हर निजी संपत्ति पर सरकारी अधिकार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत सभी निजी संपत्तियों को ‘समुदाय के भौतिक संसाधनों’ का हिस्सा नहीं माना जा सकता और न ही राज्य उन्हें ‘सार्वजनिक भलाई’ के नाम पर अपने अधिकार में ले सकता है। कोर्ट ने 1978 से संबंधित कई पुराने फैसलों को पलटते हुए कहा कि केवल कुछ संपत्तियां ही सामुदायिक भलाई के लिए उपयुक्त हो सकती हैं, लेकिन सभी संपत्तियों पर सरकारी अधिकार नहीं बनता।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top