Breaking News
घोलतीर के पास हाईवे पर पलटी कार, रुद्रप्रयाग पुलिस ने चालक को निकाला सुरक्षित बाहर
धारी देवी मंदिर परिसर को आकर्षक वॉल वॉशर लाइटिंग से सजाया गया, रात में दिखेगा मनमोहक दृश्य
मुख्यमंत्री धामी ने जनसुविधाओं और विकास कार्यों के लिए 44.64 करोड़ रुपये की दी मंजूरी
टीआरपी लिस्ट में फिर नंबर वन बना ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’, ‘अनुपमा’ दूसरे स्थान पर
प्रशासन को जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए- ऋतु खण्डूडी भूषण
मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर कर पेश किया गया- महाराज
जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार”- बड़ोलीबड़ी में बहुउद्देशीय शिविर सम्पन्न, 106 ग्रामीण हुए लाभान्वित
खेल विश्वविद्यालय के लिए वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी, 8.57 करोड़ रुपये स्वीकृत
हाई ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा सकते हैं किडनी रोग का खतरा, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी

इनकम टैक्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की कांग्रेस की याचिका

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग द्वारा शुरू की गई टैक्स Re Assessment कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिका में चार साल से चल रही आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने याचिकाओं को खारिज कर दिया।

क्या है मामला?
इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े चार बैंक खातों को को फ्रीज कर दिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस से 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है. कांग्रेस को यह रकम जुर्माने के रूप में विभाग को देनी होगी।

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top