Breaking News
ओटीटी पर छाई प्रियंका चोपड़ा की ‘द ब्लफ’, व्यूअरशिप में बनी नंबर 1
संसद में हर सदस्य को नियमों के तहत अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है- ओम बिरला
आईपीएल 2026 के पहले चरण का शेड्यूल जारी, 28 मार्च से होगा रोमांचक आगाज
पीएमजीएसवाई प्रथम के अंतर्गत अवशेष सड़कों को पूरा करने की समय सीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ी
प्रेस टूर पर देहरादून पहुंचे ओडिशा के पत्रकारों के दल ने उत्तराखंड के राज्यपाल से की भेंट
घरेलू गैस की आपूर्ति में कोई कमी नहीं- महाराज
एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा, कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने को 15 टीमें गठित
उत्तराखंड के हर ब्लॉक में बनेंगे मिनी स्टेडियम- मुख्यमंत्री धामी
देहरादून एसएसपी से मिलने पहुंची नन्ही बच्ची, फूल देकर जताया पुलिस के प्रति सम्मान

दिल्ली के कई इलाकों में धारा 163 लागू, 6 दिनों तक धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में अगले 6 दिनों तक धारा 163 लागू की गई है।  5 अक्टूबर तक नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली सहित दिल्ली के सभी बॉर्डर क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान इन क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी और कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर इन इलाकों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

क्यों लागू की गई धारा 163?
वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मुद्दे और दो राज्यों में चुनाव के चलते दिल्ली पुलिस को संभावित गड़बड़ी की आशंका के इनपुट मिले थे। इसी के बाद पुलिस ने इन क्षेत्रों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू करने का फैसला किया है। पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं।

क्या है धारा 163?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163, जो पहले CRPC की धारा 144 थी, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की जाती है। यह धारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि वह किसी भी इलाके में 4 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा सके, जिससे किसी भी तरह की अशांति को रोका जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top