Breaking News
भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 295 रनों से हराया
पॉल्यूशन से बचने के लिए कौन सा मास्क बेहतर? यहां जानिए जवाब
दीपम सेठ बने उत्तराखण्ड के नये डीजीपी
उत्तर प्रदेश में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण- प्रियंका गांधी
बेकाबू ट्रक की टक्कर से यूकेडी नेता समेत दो की मौत
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संस्कृति व हस्तशिल की समृद्ध विरासत को देता है नयी पहचान- सीएम धामी
देश के लिए चुनौती बने सड़क हादसे
यूपी में नौ विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बसपा ने किया बड़ा ऐलान 
हर्ष फायरिंग के दौरान नौ वर्षीय बच्चे को लगी गोली, मौके पर हुई मौत 

यदि चारधाम यात्रा में भारी वाहन ले जाने का कर रहे है प्लॉन तो पढ़ ले यह जरुरी खबर 

यात्रा में भारी वाहन लाए तो परिवहन विभाग उन्हें कर देगा सीज 

आठ राज्यों के लिए जारी की गई एडवाइजरी 

देहरादून। चारधाम यात्रा में भारी वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली लाए तो परिवहन विभाग उन्हें सीज कर देगा। परिवहन आयुक्त ने आठ राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। इसमें स्पष्ट किया गया कि कैब, मैक्सी में म्यूजिक सिस्टम प्रतिबंधित है। टूरिस्ट बसों में तभी म्यूजिक सिस्टम चलाया जा सकेगा, जबकि उसका नियंत्रण कंडक्टर के पास हो। परिवहन आयुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया कि चारधाम यात्रा में भारी वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली न आने दें। यहां परिवहन विभाग उन्हें सीज कर सकता है।

पर्वतीय मार्गों पर बसों की अधिकतम चौड़ाई 2,570 मिमी, अधिकतम ऊंचाई 4,000 मिमी और लंबाई 8,750 मिमी ही अनुमन्य है। इससे ज्यादा बड़े वाहन को प्रवेश नहीं मिल सकेगा। यात्रा के नियमों के तहत सभी सार्वजनिक सेवायानों को ग्रीनकार्ड व ट्रिपकार्ड लेना जरूरी है। ग्रीन व ट्रिपकार्ड के लिए वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। ग्रीन कार्ड लेने को हल्के वाहन के लिए 400 रुपये, मध्यम व भारी वाहनों के लिए 600 रुपये शुल्क तय किया गया है। वैधता 30 नवंबर तक है।

 

एडवाइजरी में परिवहन आयुक्त ह्यांकी ने कहा, चारधाम यात्रा में वाहनों में आगजनी की घटनाओं को न्यून करने के लिए बड़ी बैटरी या एलपीजी सिलिंडर ले जाने पर रोक लगाई गई है। मोटर कैब, मैक्सी में म्यूजिक सिस्टम अनुमन्य नहीं है। टूरिस्ट बस में केवल कंडक्टर के नियंत्रण में ही म्यूजिक सिस्टम लगाया जा सकता है। वाहनों को ढलान में पार्क करने के लिए सभी के पास लकड़ी का गुटका रखना होगा। टूरिस्ट वाहनों में वाहन के आगे के भाग में चालक व यात्री के लिए बकेट सीट होनी जरूरी है। स्वच्छता अभियान के तहत वाहन में बैठे यात्री सड़कों पर कचरा न फेकें, इसके लिए वाहन में डस्टबिन या गार्बेज बैग लगाना अनिवार्य है। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से रखना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top