Breaking News
देहरादून के दून विहार में नई स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग, टला बड़ा हादसा
फीफा विश्व कप 2026 का काउंटडाउन शुरू, 11 जून से होगा आगाज
फायरिंग केस में खान सर को बड़ी राहत, पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
दहेज की मांग को लेकर विवाहिता के साथ जघन्य अपराध पर महिला आयोग सख्त
समाधान दिवस में डीएम ने सुनीं 194 जन शिकायतें, समयबद्ध निस्तारण के दिए सख्त निर्देश
विश्वविद्यालयों में साइबर सुरक्षा के हो पुख्ता इंतजाम- डाॅ. धन सिंह रावत
जौनसार की संस्कृति, परंपराएँ और प्रकृति के प्रति सम्मान, राज्य की समृद्ध विरासत है- मुख्यमंत्री
​देवभूमि की शांति भंग करने वाले अपराधियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगी सरकार- कुसुम कण्डवाल
जनता की शिकायतों का समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करें- जिलाधिकारी

ई केवाईसी नहीं हुई तब भी मिलेगा राशन : रेखा आर्या

बायोमेट्रिक केवाईसी के अभाव में राशन वितरण न रोकने के दिए निर्देश

ई केवाईसी के लिए 30 नवंबर तक रखी गई है समय सीमा

देहरादून। अंगूठे के निशान स्कैन ना होने या फिर आंखों का रेटिना स्कैन ना होने के कारण अगर आपकी ई केवाईसी अभी तक नहीं हो पाई है तब भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आपका राशन मिलता रहेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या के निर्देश पर विभाग ने शनिवार को इससे संबंधित आदेश सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को दे दिए है।

प्रदेश के सभी जनपदों में राशन कार्ड धारकों की ई केवाईसी करने का काम चल रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को अंतिम तारीख घोषित की है, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अभी बड़ी संख्या में ई केवाईसी नहीं हो पाई है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि जन मिलन के कार्यक्रमों में उन्हें कई बार इसकी शिकायत मिली कि अंगूठा स्कैन ना होने के कारण या रेटिना स्कैन ना होने के कारण या फिर घर के मुखिया के रोजगार के चलते बाहर होने के कारण उनकी ई केवाईसी अभी तक नहीं हो पाई है। कुछ अत्यंत बुजुर्ग और असाध्याय रोगों से पीड़ित लोगों की भी केवाईसी नहीं हो पाई है। ऐसे राशन कार्ड धारकों को यह चिंता थी कि नवंबर के बाद उन्हें राशन मिल पाएगा या नहीं।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को इन कारणों के चलते ई केवाईसी न हो पाने पर राशन वितरण व्यवस्था में शिथिलता बरतने के निर्देश दिए थे। इसके बाद खाद्य आयुक्त की ओर से सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में राशन वितरण नहीं रोका जाएगा। ऐसे परिवारों की ई केवाईसी करने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

इसके साथ ही राशन विक्रेताओं के बकाया लाभांश का भुगतान 3 दिन के भीतर करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top